Thursday, December 18, 2014

Two n Four wheeler

मोटर वाहन अधिनियम का नया कानून पास हुआ है जो की कल से लागु होगा इस प्रकार है :-
दुपहिया वाहन (Two Wheeler) :-
500₹ -     बिना हेलमेट
500₹ -     बिना P.U.C.
10000₹ - बिना बीमा
10000₹ - बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
1000₹ - 3 सवारी बिठाने पर (दुपहिया)
500₹-बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
चौपहिया वाहन (Four Wheeler):-
1000₹ -     बिना बेल्ट
1500₹ -     बिना P.U.C.
10000₹ -   बिना बीमा
10000₹ -   बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
5000₹- बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
5000₹ - मोबाईल (ड्राइविंग के समय दुपहिया व चौपहिया दोनो पर)
वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ड्राइविंग करते वक्त अपने साथ अवश्य रखे एवं उससे होने वाली असुविधा से बचे!
                      "धन्यवाद"
                  जनहित में जारी
        सौजन्य : परिवहन विभाग

No comments:

Post a Comment